ग्रामवार किसानों की सूची 3 दिनों में चस्पा होगी, कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश

 

















अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के मुआवजे की प्रथम किस्त के रूप में 25 प्रतिशत राशि देने का कार्य जिले में आरंभ
 
 


 

 

   


    जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के मुआवजे की प्रथम किस्त राशि देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राशि किसानों के खातों में डाली जा रही है। किसानों को उनकी कुल स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत अभी प्रथम किस्त के रूप में दिया जा रहा है, शेष राशि शासन निर्देश अनुसार बाद में दी जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत कार्यालयों पर ग्रामवार उन किसानों की सूची 3 दिनों में चस्पा कर दी जाए जिनको मुआवजे की राशि दी जा रही है। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बैठक में उपस्थित थे।
    कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों के सही बैंक खाते प्राप्त हुए अथवा नहीं, इसका सत्यापन पटवारियों तथा सचिवों से करवाया जाए। कलेक्टर ने नजूल भूमि पर प्रीमियम तथा भू-भाटक की बकाया वसूली के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए। साथ ही कमर्शियल निर्माण कार्यों पर वसूली को चिन्हांकित करने एवं समय सीमा में वसूली करने के निर्देश दिए। जिले में आयोजित होने वाले मेलों की जानकारी का कैलेंडर आगामी 20 दिसंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। जिले के बाजना, रावटी, ताल लोक सेवा केंद्र की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर द्वारा तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा एसडीएम तथा तहसीलदार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। एसडीएम सैलाना रतलाम 11 प्रकरण 2 से 5 वर्ष अवधि का लंबित पाया गया। तहसीलदार रतलाम के 13 प्रकरण 1 से 2 वर्ष अवधि के पाए गए। सीमांकन के प्रकरण तीन से छह माह अवधि के रतलाम शहर में ज्यादा पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को तेजी से निपटारे के निर्देश दिए गए। प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने तहसीलदारों को सख्ती से निर्देश किया कि वह अपने राजस्व निरीक्षक के भरोसे प्रकरण निपटारा नहीं करें अन्यथा निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। हाईकोर्ट में प्रचलित प्रकरणों की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई, सभी एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देश दिए कि कलेक्ट्रेट स्थित शाखा में डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन को हाईकोर्ट प्रकरणों में भेजे जाने वाले उत्तरों की जानकारी देवें। कलेक्टर ने जिले में मंदिरों की अतिक्रमण की गई भूमि मुक्त करवाने तथा मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव भेजने के निर्देश सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को दिए।